Moga Sex Scandal: शनिवार यानी कि 7 अप्रैल को मोहाली सीबीआई कोर्ट में एक ऐसा मामला देखने को मिला, जिसने खाकी वर्दी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट में उस समय खलबली मच गई जब बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल में अदालत ने 4 अधिकारियों को दोषी करार किया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व एस.एस.पी दविंदर सिंह गरचा, पूर्व एस.पी मुख्यालय मोगा परमदीप सिंह संधू, पूर्व एस.एच.ओ थाना सिटी मोगा रमन कुमार और थाना मोगा अमरजीत सिंह को अदालत द्वारा 5-5 साल की सजा और 2-2 लाख जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
Moga Sex Scandal : 18 वर्ष पुराना है मामला
बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल लगभग 18 साल पुराना मामला है और उस समय भी इस मामले ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। यह मामला वर्ष 2007 में अकाली भाजपा सरकार के समय सामने आया था। बताया जा रहा है कि बात इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने भी सरकार के प्रति बहुत रोष जताया था और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
Moga Sex Scandal: क्या है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि वर्ष 2007 में मोगा के थाना जगराओं की लड़की ने थाने में गैंगरेप की शिकायत दर्ज करवाई थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लड़की ने लगभग 50 अज्ञात लोगों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इस मामले में प्रसिद्ध राजनीति नेताओं और व्यापारियों के नाम भी सामने आए थे।
Moga Sex Scandal: कहा जा रहा है कि दविंदर सिंह गरचा, परमदीप सिंह संधू, अमरजीत सिंह और रमन कुमार ने सरकारी अधिकारी होने के बावजूद अकाली नेता तोता सिंह के बेटे बरजिंदर सिंह और अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध आर्थिक लाभ लेने के लिए यह साजिश रची।
सूत्रों की मानें तो उस समय पुलिस अधिकारियों ने नेताओं को ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया था और पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। इससे इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। इसी के मद्देनजर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को इस मामले की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। उसके अतिरिक्त यह मामला हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया था।
सरकारी गवाह की गोली मारकर की गई हत्या
इस मामले में सरकारी गवाह बनी मनजीत कौर और उसके पति की भी 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अदालत ने मनजीत कौर को दोषी करार दिया गया था और इस मामले में उनके खिलाफ मोहाली अदालत में अलग से जांच शुरू हो गई थी।
Moga Sex Scandal: रंजीत सिंह ने की थी शिकायत दर्ज
आपको बता दें कि मोगा के भागी गांव के रंजीत सिंह ने भी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि उनको पुलिस अधिकारियों द्वारा झूठे आरोपों में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने एस.एच.ओ अमरजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अमरजीत सिंह ने उनसे 50 हजार रुपए की मांग की है। उन्होंने काल रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर पेश की थी। जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया था।
Moga Sex Scandal: 18 साल बाद मिला इंसाफ
मोगा सेक्स स्कैंडल का मामला 18 साल पुराना बताया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने दविंदर सिंह गरचा और परमदीप संधू को भ्रष्टाचार निवारण (PC) की अधिनियम की धारा 13(1)d और धारा 13(2) के तहत दोषी करार दिया गया।
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इसी के साथ रमन कुमार और अमरजीत सिंह को भी PC की उपरोक्त धाराओं के तहत और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 384 के तहत दोषी पाया गया । अमरजीत पर धारा 511 IPC के अनुसार भी सजा सुनाई गई। इस मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
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