SA NewsSA NewsSA News
  • Home
  • Business
  • Educational
  • Events
  • Fact Check
  • Health
  • History
  • Politics
  • Sports
  • Tech
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
SA NewsSA News
  • Home
  • Business
  • Politics
  • Educational
  • Tech
  • History
  • Events
  • Home
  • Business
  • Educational
  • Events
  • Fact Check
  • Health
  • History
  • Politics
  • Sports
  • Tech
Follow US
© 2024 SA News. All Rights Reserved.

Home » सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा

Local

सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा

SA News
Last updated: January 11, 2025 1:00 pm
SA News
Share
सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा
SHARE

सुप्रीम कोर्ट ने संभल स्थित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए स्थिति रिपोर्ट मांगी है। यह नोटिस मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका पर जारी किया गया है। याचिका में समिति ने जिला प्रशासन से यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की मांग की थी। विवाद उस कुएं को लेकर है, जिसकी खुदाई मस्जिद की सीढ़ियों के पास की जा रही है।

Contents
मुख्य बिंदुपूजा पर लगाई रोकमस्जिद प्रबंधन की आपत्तिकुएं पर दोनों पक्षों की दलीलेंअगली सुनवाई 21 फरवरी को निर्धारित

मुख्य बिंदु

  1.  सुप्रीम कोर्ट ने विवादित कुएं की पूजा पर लगाई रोक
  2. शाही जामा मस्जिद प्रबंधन ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
  3. कुएं को लेकर दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में रखी अपनी दलीलें
  4. अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी

पूजा पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल हैं, ने प्रशासन को नगर पालिका के उस नोटिस पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने से रोका है, जिसमें सार्वजनिक कुएं को हरि मंदिर बताते हुए उसकी पूजा की अनुमति दी गई थी। अदालत ने पूजा पर फिलहाल रोक लगा दी है, हालांकि कुएं के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति दी गई है।

मस्जिद प्रबंधन की आपत्ति

मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के 19 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी ने किया, जबकि वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने पक्ष रखा।

जैन ने अदालत को बताया कि विवादित कुआं मस्जिद परिसर के बाहर स्थित है। इसके विपरीत, अहमदी ने तर्क दिया कि कुआं आंशिक रूप से मस्जिद के भीतर और आंशिक रूप से बाहर है और इसका उपयोग मस्जिद की जरूरतों के लिए किया जाता है।

Also Read: संभल का जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद

अदालत ने कहा कि अगर कुएं का उपयोग मस्जिद के बाहर से हो रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट होने तक विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

कुएं पर दोनों पक्षों की दलीलें

वरिष्ठ अधिवक्ता हुफैजा अहमदी ने तर्क दिया कि विवादित कुआं आंशिक रूप से मस्जिद परिसर के भीतर और आंशिक रूप से बाहर स्थित है। उन्होंने दावा किया कि कुएं का उपयोग मस्जिद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि कुएं का उपयोग मस्जिद परिसर के बाहर से किया जा रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अगली सुनवाई 21 फरवरी को निर्धारित

वरिष्ठ अधिवक्ता अहमदी ने तर्क दिया कि कुएं का इस्तेमाल मस्जिद से जुड़े कार्यों के लिए किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए याचिका पर नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि फिलहाल नगर पालिका के नोटिस को लागू नहीं किया जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया कि नोटिस के जवाब में दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस दौरान नगर पालिका के नोटिस को निष्प्रभावी माना जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी, 2025 को होगी। साथ ही सर्वेक्षण रिपोर्ट को सील में संरक्षित रखा जाएगा और किसी भी नए निर्देश को पारित करने से परहेज किया जाएगा।

Share This Article
Email Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article California Los Angeles Wildfires Latest Updates on Death Toll, Destruction, and Evacuations California Los Angeles Wildfires: Death Toll Rises, Palisades and Eaton Fires Among Most Destructive
Next Article Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बारिश, बर्फबारी और ओले, IMD का अलर्ट Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बारिश, बर्फबारी और ओले, IMD का अलर्ट
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Sant-Rampal-Ji-App-ads

Popular Posts

एंबियंस मॉल बॉम्ब थ्रेट: कोई नहीं बच पाएगा, मैंने बम रख दिया है

Ambience Mall Bomb Threat: 17 अगस्त 2024 को दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में…

By SA News

True Success Beyond Wealth: दौलत नहीं, भक्ति है असली सफलता का रास्ता

आज का समाज सफलता को महंगी चीजों, ऊँचे पदों और दिखावे से जोड़ता है। लेकिन…

By SA News

Why Educational Podcasts Are the Future of Learning

In recent years, educational podcasts have emerged as a powerful and influential medium, reshaping the…

By SA News

You Might Also Like

उत्तराखंड में पांच वर्षों के बाद 97 मदरसों को मिली मान्यता, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू
Local

उत्तराखंड में पांच वर्षों के बाद 97 मदरसों को मिली मान्यता, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू

By SA News
चंडीगढ़ धमाका खालिस्तानी षड्यंत्र का पर्दाफाश, अमेरिका-पाक कनेक्शन उजागर
Local

चंडीगढ़ धमाका: खालिस्तानी षड्यंत्र का पर्दाफाश, अमेरिका-पाक कनेक्शन उजागर

By SA News
Radhika Yadav Murder Case in hindi
Local

Radhika Yadav Murder Case: राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या: पिता ने चार गोलियां मारकर की हत्या, मामले में कई सवाल अनसुलझे

By SA News
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के गुगलधार गांव में दो आतंकी ढेर
Local

जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के गुगलधार गांव में दो आतंकी ढेर

By SA News
SA NEWS LOGO SA NEWS LOGO
600kLike
300kFollow
11.2kPin
151kFollow
523kSubscribe
2.1kFollow

About US


Welcome to SA News, your trusted source for the latest news and updates from India and around the world. Our mission is to provide comprehensive, unbiased, and accurate reporting across various categories including Business, Education, Events, Health, History, Viral, Politics, Science, Sports, Fact Check, and Tech.

Top Categories
  • Politics
  • Health
  • Tech
  • Business
  • World
Useful Links
  • About Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
  • Copyright Notice
  • Contact Us
  • Official Website (Jagatguru Sant Rampal Ji Maharaj)

© SA News 2024 | All rights reserved.