उत्तराखंड के एक निजी अस्पताल से घर लौट रही नर्स के साथ घिनौनी हरकत की गई, जिसमें उसका दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या कर दी गई।
बता दें कि नर्स, अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में काशीपुर रोड पर किराए के घर में रहती थी। अगले दिन जब वह घर नहीं पहुंची, तो उसकी बहन ने नजदीकी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद इस मामले की पूरी जानकारी सामने आई।
उत्तराखंड दुष्कर्म केस
कोलकाता में चल रहे आक्रोश के बीच, एक और नर्स के दुष्कर्म की घटना उत्तराखंड से सामने आई है। रात को अकेले लौट रही नर्स को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई।
दिनांक 30 जुलाई की शाम को उत्तराखंड के निजी अस्पताल से ड्यूटी के बाद नर्स उत्तर प्रदेश की सीमा के पास स्थित अपने घर लौट रही थी। सीसीटीवी फुटेज में वह रुद्रपुर के इंद्रा चौक से रिक्शा लेते हुए दिखाई दी, लेकिन वह अपने किराए के घर, जो काशीपुर रोड पर स्थित है, नहीं पहुंच पाई।
गांव से 1.5 किलोमीटर दूर मिला नर्स का शव
घटना के अगले दिन, जब वह घर नहीं लौटी, तो उसकी बहन ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लगभग एक सप्ताह बाद, 8 अगस्त को पीड़िता का शव उसके गांव डिबडिबा से 1.5 किलोमीटर दूर, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक खाली प्लॉट में मिला।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और जांच के बाद पीड़िता के चोरी हुए मोबाइल फोन के IMEI नंबर के जरिए अपराधी का पता लगाया गया। आरोपी का नाम धर्मेंद्र है, जो उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला दिहाड़ी मजदूर है। पुलिस ने उसे बुधवार को राजस्थान से गिरफ्तार किया।
पुलिस की गिरफ्तारी के बाद का पूरा सच
पुलिस ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र नशे में धुत्त था और उसने अकेली नर्स को जाते हुए देखा और उसका पीछा किया। जब वह अपने अपार्टमेंट की इमारत में पहुंचने ही वाली थी, तभी उस पर हमला कर दिया। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आरोपी उसे घसीटकर पास की झाड़ियों में ले गया, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसके दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने नर्स का फोन और पर्स से 3,000 रुपये भी चुरा लिए थे।
दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए हमारा संविधान
हर देश और हर कानून में अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 376 दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। किसी महिला के साथ उसकी अनुमति के बिना जबरन शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म कहलाता है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
डॉक्टर्स के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश
यह घटना कोलकाता में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के आक्रोश के बीच हुई है। डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। इस घटना ने कार्यस्थलों पर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि डॉक्टर्स पर हमले की स्थिति में 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करवानी होगी और यह जिम्मेदारी उस संस्थान की होगी, जहां मेडिकल स्टाफ तैनात है।