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22 जून तक रहेगा टेलीग्राम बैन, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी केंद्र सरकार के फैसले को मंजूरी

SA News
Last updated: June 20, 2026 10:58 am
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22 जून तक रहेगा टेलीग्राम बैन
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दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की सेवाओं पर अस्थाई बैन लगा दिया है, जो नीट रिएग्जाम एग्जाम के बाद सुचारू रूप से बहाल होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केन्द्र सरकार के फैसले को सही करार देते हुए टेलीग्राम बैन याचिका को निरस्त कर दिया।

Contents
  • टेलीग्राम बैन होने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
  • आखिर कब तक रहेगा टेलीग्राम बैन
  • दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से टेलीग्राम को धक्का
  • टेलीग्राम बैन होने का कारण

अदालत ने कहा कि रिएग्जाम की सुरक्षा और छात्रों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा जाता है। जहां नीट रिएग्जाम की तारीख 21 जून है और टेलीग्राम की सेवाओं को 22 जून तक बैन किया गया है, ताकि पेपर लीक से संबंधित अपराध को रोका जा सके।

टेलीग्राम बैन होने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु

• दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को मंजूरी देते हुए टेलीग्राम को 22 जून तक बैन कर दिया।

• दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम बैन लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को सही ठहराया है।

• केंद्र सरकार ने 21 जून को होने वाली NEET रीएग्जाम की वजह से टेलीग्राम पर रोक लगाई है।

आखिर कब तक रहेगा टेलीग्राम बैन

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की सेवाओं को 22 जून तक बैन रहने का आदेश दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए टेलीग्राम बैन फैसले को उचित ठहराया है।

वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने टेलीग्राम बैन करने का फैसला सोच-विचार कर ही लिया है। जिस पर अदालत में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके इस फैसले को मंजूरी देते हुए टेलीग्राम बैन याचिका को ख़ारिज़ कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले से टेलीग्राम को बड़ा झटका लगा।

दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से टेलीग्राम को धक्का

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर अस्थाई बैन लगा दिया है। इससे एक दिन पहले जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम बैन पर सवाल उठाते हुए कहा कि “केवल इसलिए कि कुछ यूजर्स परीक्षा दे रहे हैं, मेसेजिंग ऐप के 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है?”

जिस पर केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि “कृपया जनहित का ध्यान रखें। हम छात्रों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। टेलीग्राम के पास तारीख और समय बदलने का फीचर है। मान लीजिए कि 21 जून को सबके पास पेपर हैं, तो कोई उसे 22 जून को टेलीग्राम पर पोस्ट कर सकता है और तारीख और समय बदलकर यह दिखा सकता है कि इसे 18 जून को अपलोड किया गया था। ऐसा 2024 में हुआ था। हमने उचित कदम उठाए हैं। हमने ऐसे उपाय किए हैं जिससे कम से कम दखल हो।”

जिस पर नीट रिएग्जाम की सुरक्षा और छात्रों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को टेलीग्राम को बैन करने को सही साबित किया।

टेलीग्राम बैन होने का कारण

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम सेवाओं को अस्थाई रूप से बैन करने के पीछे टेलीग्राम के फीचर, समय और तारीख बदलने को कारण बताया। जहां नीट पेपर लीक की आशंकाएं जताई जा रही हैं।

नीट रिएग्जाम की वजह से टेलीग्राम को 22 जून तक बैन किया गया है, जहां नीट की रिएग्जाम 21 जून को होगी। कोई पेपर की तारीख और समय को न बदल सके और गलत मेसेज न वायरल कर सके। इसलिए केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थाई रोक लगाई थी।

जिसके पश्चात दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर रोक हटाने की याचिका को अस्वीकार करते हुए गुरुवार को 22 जून तक प्रतिबंध जारी रखने का आदेश दिया।

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