अगर आप रोज़ाना दिल्ली मेट्रो से यात्रा करते हैं, तो आने वाले समय में आपको नियमों को लेकर ज़्यादा सतर्क रहना होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) नियम उल्लंघन पर जुर्माने की रकम बढ़ाने की योजना बना रहा है। प्रस्ताव के अनुसार नियम तोड़ने पर अधिकतम जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकता है। इसमें मेट्रो के अंदर गंदगी फैलाना, कोच में लिखावट करना, फर्श पर बैठना या महिलाओं के कोच में पुरुषों का प्रवेश जैसे मामलों पर सख्ती बढ़ाने की योजना है। हालांकि, ये बदलाव अभी विचाराधीन हैं और इन्हें लागू होने में कुछ समय लग सकता है।
- मेट्रो नियम तोड़ने पर जुर्माने में बढ़ोतरी से संबंधित मुख्य बिंदु:
- मेट्रो में जरा सी गलती पड़ेगी भारी, सरकार ला रही नए नियम, जुर्माना अब ₹2500 तक
- मेट्रो में अब लापरवाही नहीं चलेगी! नियम तोड़े तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना
- अब मेट्रो में शरारत नहीं चलेगी! दीवार पर लिखना, गलत कोच में जाना पड़ेगा भारी जुर्माना ₹10,000 तक
- मेट्रो नियम तोड़ने पर जुर्माने में होगा बड़ा इज़ाफ़ा से संबंधित मुख्य FAQs
मेट्रो नियम तोड़ने पर जुर्माने में बढ़ोतरी से संबंधित मुख्य बिंदु:
- मेट्रो नियम तोड़ने पर जुर्माने में बड़ा इज़ाफ़ा प्रस्तावित
- अधिकतम जुर्माना ₹5,000 से बढ़कर कुछ मामलों में ₹10,000 तक
- नशे में सफर, गंदगी फैलाने और गलत कोच में जाने पर सख्ती बरतने की तैयारी।
- IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान लागू करने की तैयारी ।
- पुराने आपराधिक प्रावधान हटाकर सीधे जुर्माने पर ज़ोर
- संसद में पेश हो चुका है जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026
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मेट्रो में जरा सी गलती पड़ेगी भारी, सरकार ला रही नए नियम, जुर्माना अब ₹2500 तक
केंद्र सरकार मेट्रो से जुड़े नियमों को और मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 में बदलाव का प्रस्ताव जन विश्वास (विधियों में संशोधन) विधेयक, 2026 के मुताबिक रखा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई यात्री नशे की हालत में पाया जाता है, आपत्तिजनक सामान लेकर चलता है या मेट्रो परिसर में किसी तरह का प्रदर्शन करता है, तो उस पर लगने वाला जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर ₹2,500 तक किया जा सकता है।
यह विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पेश किया। इन बदलावों का मकसद नियमों को मज़बूत और, पुराने आपराधिक प्रावधानों की जगह सीधे जुर्माने का प्रावधान करना और यात्रियों के लिए मेट्रो सफर को ज्यादा सुरक्षित व व्यवस्थित बनाना है।
मेट्रो में अब लापरवाही नहीं चलेगी! नियम तोड़े तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना
सरकार मेट्रो से जुड़े नियमों को और साफ और सख्त बनाने की तैयारी में है। प्रस्ताव के मुताबिक, धारा 10 में बदलाव करते हुए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 का उल्लेख हटाकर उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 के खंड (28) को शामिल किया जाएगा।

इसके साथ ही, धारा 59(1) में आने वाले मामलों जैसे नशे की हालत में होना, उपद्रव करना, थूकना, ट्रेन के फर्श पर बैठना या झगड़ा करना और धारा 60(1) में आपत्तिजनक सामग्री ले जाने से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव का प्रस्ताव है। अभी इन मामलों में अधिकतम ₹500 तक का जुर्माना लगता है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹2,500 तक करने की तैयारी है।
अब मेट्रो में शरारत नहीं चलेगी! दीवार पर लिखना, गलत कोच में जाना पड़ेगा भारी जुर्माना ₹10,000 तक
अब मेट्रो में छोटी-छोटी गलतियों को भी हल्के में नहीं लिया जाएगा। नए प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई यात्री कोच के अंदर कुछ लिखता है, पोस्टर चिपकाता है और हटाने से इनकार करता है, तो धारा 62(3) के तहत पहले जहां 6 महीने तक की सजा या ₹1,000 तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान था, उसे बदलकर अब सीधे अधिकतम ₹10,000 तक का जुर्माना करने की तैयारी है।
इसी तरह, धारा 64(1) के तहत अवैध प्रवेश जैसे महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में घुसने पर भी सख्ती बढ़ाई जा रही है। अभी तक इसमें 3 महीने तक की सजा या ₹250 जुर्माना या दोनों का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹5,000 तक करने का प्रस्ताव है।
फिलहाल, मौजूदा नियमों के अनुसार धारा 59(1) और 60(1) में ₹200, धारा 62(3) में ₹500 और धारा 64(1) में ₹250 तक का जुर्माना लगता है। साफ है कि आने वाले समय में मेट्रो में अनुशासन तोड़ना पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है।
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मेट्रो नियम तोड़ने पर जुर्माने में होगा बड़ा इज़ाफ़ा से संबंधित मुख्य FAQs
Q1. नए प्रस्ताव के अनुसार अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है?
नए नियमों के मुताबिक कुछ मामलों में अधिकतम जुर्माना ₹10,000 तक करने की तैयारी है।
Q2. किन गतिविधियों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा?
कोच में लिखना, पोस्टर चिपकाना, गंदगी फैलाना, नशे में सफर करना और गलत कोच में प्रवेश करना जैसी गतिविधियों पर सख्ती होगी।
Q3. महिलाओं के कोच में प्रवेश करने पर क्या दंड प्रस्तावित है?
महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में अवैध प्रवेश करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
Q4. नशे में यात्रा या उपद्रव करने पर कितना जुर्माना लगेगा?
ऐसे मामलों में जुर्माना बढ़ाकर ₹2,500 तक करने का प्रस्ताव रखा गया है।
Q5. इन नियमों में बदलाव करने का मकसद क्या है?
इन बदलावों का उद्देश्य मेट्रो में अनुशासन, सुरक्षा और साफ-सफाई को बेहतर बनाना है, ताकि सभी यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके।

