ट्रंप के आदेश से जन्मसिद्ध नागरिकता पर संकट गहराया, भारतीय अप्रवासी परिवारों में बढ़ी चिंता। 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने अदालत में इसे चुनौती दी, और संघीय न्यायालयों ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी है।
ट्रंप का कार्यकारी आदेश 14160: क्या है विवाद?
20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश 14160 पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य अमेरिका में जन्मे उन बच्चों की जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करना है, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं। यह आदेश अस्थायी वीज़ा धारकों (H-1B, छात्र, कार्य, पर्यटक वीज़ा) पर भी लागू होता है। यदि यह आदेश प्रभावी होता है, तो हज़ारों अप्रवासी परिवार कानूनी जटिलताओं में फंस सकते हैं।
ट्रंप का कार्यकारी आदेश 14160 से जुड़े मुख्य बिंदु:
- राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकारी आदेश 14160 जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करता है।
- 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इसे असंवैधानिक बताकर अदालत में चुनौती दी।
- संघीय न्यायालयों ने आदेश के कार्यान्वयन पर अस्थायी रोक लगाई।
- भारतीय अप्रवासी परिवारों में अनिश्चितता और चिंता बढ़ी।
कानूनी चुनौतियाँ और संविधानिक बहस
इस आदेश के खिलाफ देशभर में कानूनी चुनौतियाँ उठी हैं। 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इसे संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन बताया, जो अमेरिका में जन्मे हर व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार देता है। कई संघीय न्यायालयों ने इसके कार्यान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी जारी है।
भारतीय अप्रवासी परिवारों पर प्रभाव
यह आदेश विशेष रूप से भारतीय अप्रवासी परिवारों के लिए चिंता का विषय है। अस्थायी वीज़ा पर रहने वाले भारतीय दंपति, जो अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने की उम्मीद में थे, अब अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। इससे न केवल उनके बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और कानूनी स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
भविष्य की दिशा: क्या बदलेगा परिदृश्य?
फिलहाल, यह आदेश अदालतों में कानूनी चुनौती का सामना कर रहा है। यदि यह लागू होता है, तो यह अमेरिकी आप्रवासन नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम न केवल अप्रवासी समुदायों को प्रभावित करेगा, बल्कि अमेरिकी समाज में नागरिकता और अधिकारों पर बहस को भी जन्म देगा।
भारतीय अप्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण आँकड़े
- ग्रीन कार्ड पर प्रति देश सीमा: किसी भी देश के नागरिकों को कुल उपलब्ध ग्रीन कार्डों के 7% से अधिक जारी नहीं किए जा सकते।
- H-1B वीज़ा: अक्टूबर 2022-सितंबर 2023 के बीच, भारतीय नागरिकों को 72.3% H-1B वीज़ा मिले।
- ग्रीन कार्ड प्रतीक्षा सूची: 2023 में 1.1 मिलियन भारतीय अप्रवासी रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए प्रतीक्षा सूची में थे, जो 62% हिस्सा बनाता है।
- प्रतीक्षा अवधि: वर्तमान में, रोज़गार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए भारतीयों को 13 साल से अधिक इंतजार करना पड़ता है।
- अवैध भारतीय अप्रवासी: प्यू रिसर्च के अनुसार 2022 तक 725,000 अवैध भारतीय अप्रवासी अमेरिका में थे।
- माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार यह संख्या 375,000 है।
FAQs: ट्रंप का कार्यकारी आदेश 14160
Q1: कार्यकारी आदेश 14160 का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका उद्देश्य उन बच्चों की जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करना है, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं।
Q2: भारतीय अप्रवासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर: अमेरिका में अस्थायी वीज़ा पर रह रहे भारतीयों के बच्चों की नागरिकता को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे उनके भविष्य, शिक्षा और कानूनी स्थिति पर असर पड़ सकता है।
Q3: क्या इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है?
उत्तर: हाँ, 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल पहले ही इसे अदालत में चुनौती दे चुके हैं, और संघीय न्यायालयों ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी है।
Q4: अमेरिका में अस्थायी रूप से रह रहे भारतीयों की संख्या कितनी है?
उत्तर: प्यू रिसर्च के अनुसार 2022 तक 725,000 भारतीय अप्रवासी अमेरिका में रह रहे थे, जबकि माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार यह संख्या 375,000 थी।
Q5: ग्रीन कार्ड क्या है?
उत्तर: ग्रीन कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज़ है, जो धारक को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है।