SA NewsSA NewsSA News
  • Home
  • Business
  • Educational
  • Events
  • Fact Check
  • Health
  • History
  • Politics
  • Sports
  • Tech
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
SA NewsSA News
  • Home
  • Business
  • Politics
  • Educational
  • Tech
  • History
  • Events
  • Home
  • Business
  • Educational
  • Events
  • Fact Check
  • Health
  • History
  • Politics
  • Sports
  • Tech
Follow US
© 2024 SA News. All Rights Reserved.

Home » संभल का जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद

National

संभल का जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद

SA News
Last updated: November 30, 2024 3:30 pm
SA News
Share
संभल का जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की सुनवाई पर लगाई अंतरिम रो
SHARE

सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। शुक्रवार, 29 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुऐ कहा कि मस्जिद कमिटी इस सुनवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। अदालत ने आदेश दिया कि सिविल जज की कार्यवाही पर अंतिम फैसला हाई कोर्ट करेगा। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि मस्जिद का सर्वे करने वाले वकील कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाए।

Contents
  • शाही जामा मस्जिद सर्वे आदेश को दी गई चुनौती:
  • हाईकोर्ट  को तीन दिनों में सुनवाई तय करने के आदेश 
  • जिला प्रशासन को शांति बनाए रखने का निर्देश
  • तत्त्वज्ञान से रुकेगी मजहबों की लड़ाई

मुख्य बिंदु:- संभल का जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद 

  • सुप्रीम कोर्ट में शाही जामा मस्जिद सर्वे आदेश को दिया चुनौती।
  • हाईकोर्ट 3 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया तय करे।
  • सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को शांति बनाए रखने के लिए दिए निर्देश।
  • संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से रुकेगी मजहबी लड़ाई।

शाही जामा मस्जिद सर्वे आदेश को दी गई चुनौती:

संभल की शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने सिविल जज द्वारा 19 नवंबर को दिए गए निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। समिति का कहना था कि सिविल जज ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे का निर्देश दिया, लेकिन इस निर्देश से पहले समिति का पक्ष सुना ही नहीं गया। 19 नवंबर को ही वकील कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंच गए, और इनके बाद 24 नवंबर को एक और सर्वे हुआ। तेजी से की जा रही इस प्रक्रिया के चलते लोगों के बीच अनिश्चितता और तनाव पैदा हुआ, जो बाद में हिंसा में बदल गया। इस हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई।

मस्जिद कमिटी ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के निर्देश पर रोक लगा दे और सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद रखने के लिए कहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो जजों के बेंच ने इस मामले को सुनते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील का सही फोरम नहीं है। याचिकाकर्ता उचित कानूनी विकल्प देखे।

हाईकोर्ट  को तीन दिनों में सुनवाई तय करने के आदेश 

मस्जिद कमिटी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने सर्वोच्च न्यायालय में अंतरिम राहत की गुहार लगाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद कमिटी हाई कोर्ट में अपील दायर करे। अदालत ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय तीन दिनों के अंदर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करे। तब तक सिविल जज अपनी कार्यवाही स्थगित रखें और हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। यदि कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है, तो उसे फिलहाल सार्वजनिक न किया जाए और सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाए।

जिला प्रशासन को शांति बनाए रखने का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने संभल में शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि क्षेत्र में शांति और व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट का रुख करने की सलाह दी है, लेकिन उसने इस मामले को फिलहाल अपने पास लंबित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले को आगामी 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाएगा।

तत्त्वज्ञान से रुकेगी मजहबों की लड़ाई

जगतगुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के लिए भविष्यवक्ता ‘‘श्री वेजीलेटिन’’ के अनुसार 20 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में, विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का ह्रास, माया संग्रह की दौड़, लूट व राज नेताओं का अन्यायी हो जाना आदि-आदी बहुत से उत्पात देखने को मिलेगें। परन्तु भारत में उत्पन्न एक महापुरूष से उत्पन्न हुई शांति भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता, संसार में-देश, प्रांत और जाति की सीमायें तोड़कर विश्वभर में अमन व चैन उत्पन्न करेगी।

Share This Article
Email Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
BySA News
Follow:
Welcome to SA News, your trusted source for the latest news and updates from India and around the world. Our mission is to provide comprehensive, unbiased, and accurate reporting across various categories including Business, Education, Events, Health, History, Viral, Politics, Science, Sports, Fact Check, and Tech.
Previous Article संत रामपाल जी महाराज के संघर्ष की अनसुनी कहानी PODCAST: संत रामपाल जी महाराज के संघर्ष की अनसुनी कहानी
Next Article भारत का पहला सूर्य मिशन दुनिया के लिए होगा रक्षक। सूर्य से आने वाले आग के गोले हो सकतें हैं पृथ्वी के लिए घातक ; आदित्य एल 1 बनेगा दुनिया के लिए रक्षक
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Popular Posts

वैष्णो देवी मंदिर में भूस्खलन, दो श्रद्धालुओं की मौत

Landslide in Vaishno Devi: वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर लैंडस्लाइड, 2 श्रद्धालुओं की…

By SA News

नॉस्ट्राडेमस की जीवनी: भविष्यवाणी के महान ज्ञाता की रहस्यमयी कहानी

16वीं शताब्दी के महान भविष्यवक्ता मिशेल दे नॉस्त्रेदाम जिन्हें हम नॉस्ट्राडेमस (Nostradamus) के नाम से…

By SA News

Flood-Affected Villages of Naya Baans and Kheri Sampla in Rohtak Revived by Sant Rampal Ji Maharaj’s ‘Annapurna Muhim’

The recent floods in Haryana’s Rohtak district caused severe devastation in two major village panchayats—Naya…

By SA News

You Might Also Like

India’s New Missile Tech Hypersonic Bunker Busters to Counter Hidden Threats from China & Pakistan
National

India’s New Missile Tech: Hypersonic Bunker Busters to Counter Hidden Threats from China & Pakistan

By SA News
सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को निर्देश देने वाले फैसले पर धनखड़ का बयान: सुप्रीम कोर्ट पर सवाल
National

सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को निर्देश देने वाले फैसले पर धनखड़ का बयान: सुप्रीम कोर्ट पर सवाल

By SA News
Four New Labour Codes
National

India implements four new labor codes: major changes in wages, social security and workplace rights

By SA News
New Labour Codes 2025 लागू: 21 नवंबर से देशभर में बदले श्रम कानून,
National

New Labour Codes 2025 लागू: 21 नवंबर से देशभर में बदले श्रम कानून, जानिए वर्कर्स, महिलाओं और गिग वर्कर्स पर क्या पड़ेगा असर

By SA News
SA NEWS LOGO SA NEWS LOGO
748kLike
340kFollow
13kPin
216kFollow
1.75MSubscribe
3kFollow

About US


Welcome to SA News, your trusted source for the latest news and updates from India and around the world. Our mission is to provide comprehensive, unbiased, and accurate reporting across various categories including Business, Education, Events, Health, History, Viral, Politics, Science, Sports, Fact Check, and Tech.

Top Categories
  • Politics
  • Health
  • Tech
  • Business
  • World
Useful Links
  • About Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
  • Copyright Notice
  • Contact Us
  • Official Website (Jagatguru Sant Rampal Ji Maharaj)

© SA News 2025 | All rights reserved.