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Home » पैन-आधार लिंक डेडलाइन खत्म, 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड हुआ निष्क्रिय, जानें एक्टिव करने का तरीका

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पैन-आधार लिंक डेडलाइन खत्म, 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड हुआ निष्क्रिय, जानें एक्टिव करने का तरीका

SA News
Last updated: January 4, 2026 11:53 am
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पैन-आधार लिंक डेडलाइन खत्म, 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड हुआ निष्क्रिय
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नई दिल्ली। आयकर विभाग द्वारा तय की गई पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 बीत चुकी है। 1 जनवरी 2026 से उन सभी पैन कार्ड को इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय कर दिया गया है जो आधार से लिंक नहीं थे। अब लोग गूगल पर यह सर्च कर रहे हैं कि क्या बिना इनकम वाली हाउसवाइफ के लिए भी यह जरूरी था। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि डेडलाइन बीतने के बाद अब आपके पास क्या रास्ता बचा है और बंद पैन कार्ड को दोबारा कैसे चालू किया जा सकता है।

Contents
  • पैन-आधार लिंक पर मुख्य बिंदु
  • क्या हाउसवाइफ के लिए पैन-आधार लिंक अनिवार्य
  • डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा नुकसान
  • अब पैन कार्ड दोबारा एक्टिव कैसे करें
  • पैन-आधार लिंक से संबंधित FAQs 

पैन-आधार लिंक पर मुख्य बिंदु

  • 1 जनवरी 2026 से लिंक न होने वाले पैन कार्ड हो गए इनऑपरेटिव।
  • गृहणियों को पैन लिंक करने से कोई छूट नहीं, उनके लिए भी यह अनिवार्य।
  • पैन कार्ड दोबारा चालू करने के लिए 1000 रुपये की भरनी ही होगी पेनेल्टी।
  • पेनेल्टी भरने के बाद पैन कार्ड एक्टिव होने में 30 दिन तक का लग सकता है समय।

क्या हाउसवाइफ के लिए पैन-आधार लिंक अनिवार्य

यह एक बड़ी गलतफहमी है कि हाउसवाइफ या कम इनकम वाली महिलाओं को पैन लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आयकर कानून के मुताबिक, अगर किसी भी गृहणी के पास पैन कार्ड है, तो उसे आधार से लिंक करना अनिवार्य है। चाहे वह इनकम टैक्स रिटर्न भरती हों या नहीं। अगर लिंक नहीं किया गया, तो उनका पैन कार्ड भी अब निष्क्रिय हो चुका है।

डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा नुकसान

अगर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो गया है, तो आप म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे। बैंक आपके ब्याज पर 10 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत टीडीएस काटेगा। इसके अलावा 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा का लेन-देन, नया बैंक खाता खोलना और गाड़ी खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड भी रोक दिए जाएंगे।

अब पैन कार्ड दोबारा एक्टिव कैसे करें

image 9

अगर आप डेडलाइन चूक गए हैं, तो पैन कार्ड दोबारा एक्टिव कराने का एकमात्र तरीका पेनेल्टी भरना है।

  • इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं और लिंक आधार ऑप्शन चुनें।
  • वहां 1000 रुपये का चालान भरें।
  • चालान अपडेट होने के बाद आधार लिंक की रिक्वेस्ट सबमिट करें।
  • रिक्वेस्ट सबमिट करने के 30 दिनों के भीतर आपका पैन कार्ड दोबारा एक्टिव हो जाएगा।

पैन-आधार लिंक से संबंधित FAQs 

1. क्या हाउसवाइफ को पैन लिंक करना ज़रूरी है।

हां, अगर पैन कार्ड बना है तो लिंक करना अनिवार्य है, चाहे इनकम हो या न हो।

2. क्या मैं बिना पेनाल्टी दिए लिंक कर सकता हूं।

नहीं, मुफ्त लिंकिंग की समय सीमा खत्म हो चुकी है।

3. मुझे कैसे पता चलेगा मेरा पैन लिंक है या नहीं।

इनकम टैक्स वेबसाइट पर लिंक आधार स्टेटस विकल्प में जाकर चेक करें।

4. अगर मैंने पेनेल्टी भर दी है लेकिन पैन लिंक नहीं हुआ, तो क्या करें।

कभी-कभी चालान अपडेट होने में समय लगता है। कुछ दिन इंतज़ार करें और फिर पोर्टल पर जाकर लिंकिंग रिक्वेस्ट दोबारा सबमिट करें।

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