SA NewsSA NewsSA News
  • Home
  • Business
  • Educational
  • Events
  • Fact Check
  • Health
  • History
  • Politics
  • Sports
  • Tech
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
SA NewsSA News
  • Home
  • Business
  • Politics
  • Educational
  • Tech
  • History
  • Events
  • Home
  • Business
  • Educational
  • Events
  • Fact Check
  • Health
  • History
  • Politics
  • Sports
  • Tech
Follow US
© 2024 SA News. All Rights Reserved.

Home » पैन-आधार लिंक डेडलाइन खत्म, 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड हुआ निष्क्रिय, जानें एक्टिव करने का तरीका

Finance

पैन-आधार लिंक डेडलाइन खत्म, 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड हुआ निष्क्रिय, जानें एक्टिव करने का तरीका

SA News
Last updated: January 4, 2026 11:53 am
SA News
Share
पैन-आधार लिंक डेडलाइन खत्म, 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड हुआ निष्क्रिय
SHARE

नई दिल्ली। आयकर विभाग द्वारा तय की गई पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 बीत चुकी है। 1 जनवरी 2026 से उन सभी पैन कार्ड को इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय कर दिया गया है जो आधार से लिंक नहीं थे। अब लोग गूगल पर यह सर्च कर रहे हैं कि क्या बिना इनकम वाली हाउसवाइफ के लिए भी यह जरूरी था। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि डेडलाइन बीतने के बाद अब आपके पास क्या रास्ता बचा है और बंद पैन कार्ड को दोबारा कैसे चालू किया जा सकता है।

Contents
  • पैन-आधार लिंक पर मुख्य बिंदु
  • क्या हाउसवाइफ के लिए पैन-आधार लिंक अनिवार्य
  • डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा नुकसान
  • अब पैन कार्ड दोबारा एक्टिव कैसे करें
  • पैन-आधार लिंक से संबंधित FAQs 

पैन-आधार लिंक पर मुख्य बिंदु

  • 1 जनवरी 2026 से लिंक न होने वाले पैन कार्ड हो गए इनऑपरेटिव।
  • गृहणियों को पैन लिंक करने से कोई छूट नहीं, उनके लिए भी यह अनिवार्य।
  • पैन कार्ड दोबारा चालू करने के लिए 1000 रुपये की भरनी ही होगी पेनेल्टी।
  • पेनेल्टी भरने के बाद पैन कार्ड एक्टिव होने में 30 दिन तक का लग सकता है समय।

क्या हाउसवाइफ के लिए पैन-आधार लिंक अनिवार्य

यह एक बड़ी गलतफहमी है कि हाउसवाइफ या कम इनकम वाली महिलाओं को पैन लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आयकर कानून के मुताबिक, अगर किसी भी गृहणी के पास पैन कार्ड है, तो उसे आधार से लिंक करना अनिवार्य है। चाहे वह इनकम टैक्स रिटर्न भरती हों या नहीं। अगर लिंक नहीं किया गया, तो उनका पैन कार्ड भी अब निष्क्रिय हो चुका है।

डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा नुकसान

अगर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो गया है, तो आप म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे। बैंक आपके ब्याज पर 10 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत टीडीएस काटेगा। इसके अलावा 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा का लेन-देन, नया बैंक खाता खोलना और गाड़ी खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड भी रोक दिए जाएंगे।

अब पैन कार्ड दोबारा एक्टिव कैसे करें

image 9

अगर आप डेडलाइन चूक गए हैं, तो पैन कार्ड दोबारा एक्टिव कराने का एकमात्र तरीका पेनेल्टी भरना है।

  • इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं और लिंक आधार ऑप्शन चुनें।
  • वहां 1000 रुपये का चालान भरें।
  • चालान अपडेट होने के बाद आधार लिंक की रिक्वेस्ट सबमिट करें।
  • रिक्वेस्ट सबमिट करने के 30 दिनों के भीतर आपका पैन कार्ड दोबारा एक्टिव हो जाएगा।

पैन-आधार लिंक से संबंधित FAQs 

1. क्या हाउसवाइफ को पैन लिंक करना ज़रूरी है।

हां, अगर पैन कार्ड बना है तो लिंक करना अनिवार्य है, चाहे इनकम हो या न हो।

2. क्या मैं बिना पेनाल्टी दिए लिंक कर सकता हूं।

नहीं, मुफ्त लिंकिंग की समय सीमा खत्म हो चुकी है।

3. मुझे कैसे पता चलेगा मेरा पैन लिंक है या नहीं।

इनकम टैक्स वेबसाइट पर लिंक आधार स्टेटस विकल्प में जाकर चेक करें।

4. अगर मैंने पेनेल्टी भर दी है लेकिन पैन लिंक नहीं हुआ, तो क्या करें।

कभी-कभी चालान अपडेट होने में समय लगता है। कुछ दिन इंतज़ार करें और फिर पोर्टल पर जाकर लिंकिंग रिक्वेस्ट दोबारा सबमिट करें।

Share This Article
Email Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
BySA News
Follow:
Welcome to SA News, your trusted source for the latest news and updates from India and around the world. Our mission is to provide comprehensive, unbiased, and accurate reporting across various categories including Business, Education, Events, Health, History, Viral, Politics, Science, Sports, Fact Check, and Tech.
Previous Article Google Policy Update अब यूज़र्स बदल सकेंगे अपना @gmail.com एड्रेस, डेटा रहेगा सुरक्षित Google Policy Update: अब यूज़र्स बदल सकेंगे अपना @gmail.com एड्रेस, डेटा रहेगा सुरक्षित, यहाँ जानें पूरा प्रोसेस
Next Article CRISPR Technology: How Editing DNA Could Redefine Life on Earth CRISPR Technology: How Editing DNA Could Redefine Life on Earth
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Popular Posts

टाटा समूह की कंपनियों के शेयरों में लगभग 10 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि: निवेशकों में उत्साह और बाजार में सकारात्मकता

टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो…

By SA News

Karnataka Bandh on August 13th 2026: What Will Remain Open and What Will be Closed?

Amid renewed tensions over the Cauvery water-sharing issue and growing concerns about Karnataka’s water rights,…

By SA News

वो अजीब अंधविश्वास जिन पर हम आज भी चुपचाप यकीन करते हैं

कई ऐसे अंधविश्वासों का पालन हम अक्सर तार्किक होने का दिखावा करते-करते जाने-अनजाने में करते…

By SA News

You Might Also Like

2025 में इस बैंक के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना पड़ सकता है महंगा 
Finance

2025 में इस बैंक के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना पड़ सकता है महंगा 

By SA News
International Monetary Fund (IMF) क्या है? इतिहास, उद्देश्य, कार्य और भारत पर प्रभाव
Finance

International Monetary Fund (IMF): क्या है, कैसे काम करता है, उद्देश्य, इतिहास, सदस्य देश और भारत पर प्रभाव

By SA News
NPS Vs OPS : सरकार क्यों बना रही इसे बड़ा मुद्दा
BusinessFinance

NPS और OPS पर सस्पेंस: कौनसी योजना होगी लागू?

By SA News
RBI’s 2026 Rules: Digital Payments Get 2FA Upgrade
Finance

RBI’s 2026 Digital Payment Rules: 2FA Mandate Reshapes UPI, Cards and Banking Security

By SA News
SA NEWS LOGO SA NEWS LOGO
748KLike
340KFollow
13KPin
216KFollow
1.8MSubscribe
3KFollow

About US


Welcome to SA News, your trusted source for the latest news and updates from India and around the world. Our mission is to provide comprehensive, unbiased, and accurate reporting across various categories including Business, Education, Events, Health, History, Viral, Politics, Science, Sports, Fact Check, and Tech.

Top Categories
  • Politics
  • Health
  • Tech
  • Business
  • World
Useful Links
  • About Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
  • Copyright Notice
  • Contact Us
  • Official Website (Jagatguru Sant Rampal Ji Maharaj)

© SA News 2025 | All rights reserved.