आधार कार्ड अब सिर्फ एक साधारण दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि यह हर भारतीय नागरिक की पहचान का सबसे अहम माध्यम बन चुका है। आधार का उपयोग सुचारू रूप से करने के लिए जरूरी है कि इसमें दर्ज सभी जानकारी सही और अपडेटेड हो।
हालाँकि, आधार में नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जानकारी बदलने के लिए पहले कई अलग-अलग दस्तावेज़ जमा करने पड़ते थे, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, UIDAI ने अब इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। खबरों के मुताबिक, भविष्य में नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट करने के लिए अलग-अलग कागजात की जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही डॉक्यूमेंट से पूरा अपडेट संभव होगा।
मुख्य बिंदु:-
- आधार सुधार के नए नियम लागू- जानिए क्या बदला?
- आधार डाटा कितनी बार बदला जा सकता है? नियम जारी।
- आधार सुधार के लिए UIDAI ने जारी किए नए दिशा-निर्देश।
- आधार में Address बदलने के लिए अब ये दस्तावेज़ होंगे मान्य।
- नाम, पता और जन्मतिथि – अब सब अपडेट होंगे आसानी से।
- आधार अपडेट करते समय इन बातों का रखें खास ध्यान।
क्या बदलाव हुआ नए नियम में?
अब तक आधार कार्ड में किसी भी जानकारी को अपडेट कराने के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (POI) और प्रूफ ऑफ एड्रेस (POA) के तहत अलग-अलग दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। यानी पहचान साबित करने के लिए अलग पेपर और पता प्रमाण के लिए अलग डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य था। लेकिन अब प्रक्रिया को सरल करते हुए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एक ही डॉक्यूमेंट से पूरा अपडेट संभव हो सके। शर्त बस इतनी है कि उस एक डॉक्यूमेंट में नाम, पता और फोटो तीनों जानकारियाँ स्पष्ट रूप से मौजूद होनी चाहिए।
कितनी बार बदली जा सकती हैं आधार की जानकारी?
नाम की बात करें तो आधार कार्ड में दर्ज आपका नाम केवल दो बार ही संशोधित किया जा सकता है। इसके बाद बदलाव की अनुमति नहीं मिलती। वहीं लिंग आधार में दर्ज जेंडर को बदलने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। एक बार जानकारी दर्ज होने के बाद संशोधन की गुंजाइश नहीं रहती। तथा पते और मोबाइल नंबर के मामले में कोई सीमा तय नहीं है। आप इन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार कई बार अपडेट कर सकते हैं।
आधार सुधार के लिए नए दिशा-निर्देश
UIDAI ने आधार डिटेल्स को अपडेट करने के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में बदलाव किया है। अब इसमें विवाह प्रमाण पत्र, तलाक का आदेश, नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना, बैंक स्टेटमेंट, पते के अपडेट के लिए नजदीकी रिश्तेदारों की स्वयं-घोषणा, और कैद में रहने से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड जैसे अतिरिक्त कागजात शामिल किए गए हैं। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ स्थितियों जैसे जनप्रतिनिधियों या आश्रय गृह प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र में अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है।
संशोधित नियमों के अनुसार, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों, लंबी अवधि के वीज़ा (Long-Term Visa) वालों और नेपाल/भूटान के नागरिकों को, यदि वे पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिन भारत में रहे हों, एक अलग दस्तावेज़ सूची का पालन करना होगा।
आधार में पता अपडेट करने के लिए कौन-से दस्तावेज़ मान्य हैं?
आधार कार्ड में पता बदलने के लिए कई प्रकार के वैध दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं। इनमें पासपोर्ट, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट शामिल हैं, बशर्ते ये अपडेटेड हों। इसके अलावा बिजली, पानी या गैस का बिल भी दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये तीन महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। किरायेदारों के लिए रेंट एग्रीमेंट के साथ पुलिस वेरिफिकेशन या नोटरीकृत दस्तावेज जरूरी माने जाते हैं। साथ ही, वोटर ID (EPIC) कार्ड, पता बदलने के बाद जारी नया EPIC, राशन कार्ड, और हाउस टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें भी एड्रेस अपडेट के लिए मान्य हैं।
नाम, पता और जन्मतिथि सब होगा आसानी से अपडेट
अब आधार कार्ड में किसी भी जानकारी को अपडेट कराने की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल हो गई है। चाहे नाम बदलना हो, पता सुधारना हो, जन्मतिथि अपडेट करनी हो, या परिवार के किसी सदस्य को जोड़ना हो, आप सही दस्तावेज दिखाकर आसानी से यह सब करवा सकते हैं।
UIDAI ने बड़ा बदलाव किया है अगर आपके पास एक ही दस्तावेज़ है जिसमें फोटो, नाम और पता तीनों मौजूद हैं, तो उसे UIDAI PoI (Proof of Identity) और PoA (Proof of Address) दोनों के रूप में स्वीकार करेगा। इसके लिए अब आपको दो अलग-अलग दस्तावेज़ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इन बातों का रखें खास ध्यान
आधार अपडेट कराते समय यह सुनिश्चित करें कि जो भी दस्तावेज़ आप जमा कर रहे हैं, वे पूरी तरह से ओरिजिनल हों। दस्तावेज़ में फोटो, नाम या अन्य विवरण में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। यदि दस्तावेज़ फर्जी, एडिटेड या संशोधित पाया गया, तो UIDAI इसे सीधे अस्वीकार कर सकती है।
साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आधार में दर्ज हर जानकारी को बदलने की सीमा तय होती है नाम अधिकतम दो बार बदला जा सकता है। जन्मतिथि (DOB): केवल एक बार सुधार की अनुमति होती है। जेंडर: इसे भी सिर्फ एक बार ही बदला जा सकता है। इसलिए अपडेट कराने से पहले दस्तावेज़ों और अपनी जानकारी को ध्यान से जाँच लें।

