PM Awas Yojana Gramin Online Apply: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को स्थायी, पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 20 नवंबर 2016 को औपचारिक रूप से शुरू की गई थी और 1 अप्रैल 2016 से देशभर में प्रभावी हुई। इस योजना ने इंदिरा आवास योजना का स्थान लिया है और इसका मूल उद्देश्य “सबके लिए आवास” सुनिश्चित करना है।
PMAY-G 2025: यह योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भारत को बेहतर जीवन, सुरक्षित आवास और बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना था, जिसे अब बढ़ाकर अगले चरणों में भी विस्तारित किया गया है।

हाल ही में, 10 जून 2024 को केंद्र सरकार ने अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के तहत 3 करोड़ नए मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है, जिससे योजना की निरंतरता और विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे पहले की अवधि में भी लाखों मकानों का निर्माण हो चुका है, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है।
आर्थिक सहायता और व्यापक सहयोग
PMAY-G 2025 के तहत लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार यह सहायता राशि भिन्न होती है — सामान्य मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹1,20,000 तथा पहाड़ी, दुर्गम, उत्तर-पूर्वी, हिमालयी एवं एकीकृत कार्य योजना (IAP) जिलों के लिए ₹1,30,000 तय की गई है।
यह राशि सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से तीन या अधिक किश्तों में ट्रांसफर की जाती है, जो निर्माण की प्रगति के अनुसार निर्भर करती है। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है।
PM Awas Yojana Gramin Online Apply: वित्तीय सहायता केवल मकान निर्माण तक सीमित नहीं है। इसके साथ-साथ लाभार्थियों को निर्माण में लगने वाले श्रम के लिए मनरेगा के तहत 95 दिनों का मजदूरी कार्य मिलता है। इससे लाभार्थियों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है और निर्माण कार्य समय पर पूरा होता है।
अन्य योजनाओं से समन्वय: समग्र विकास की ओर
PMAY-G केवल मकान निर्माण तक सीमित नहीं है। यह योजना अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय कर एक समग्र जीवनशैली सुधार सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए:
- स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (SBM-G) के तहत ₹12,000 तक की सहायता शौचालय निर्माण के लिए मिलती है। यह राशि अलग से मिलती है और इससे स्वच्छता को बढ़ावा मिलता है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जिससे खाना पकाने में सुविधा होती है और धुएं से होने वाली बीमारियों में कमी आती है।
- सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों में बिजली की सुविधा सुनिश्चित की जाती है।
- जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाती है।
- न्यूनतम घर का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर तय किया गया है, जिसमें शौचालय अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए।
- निर्माण कार्य में स्थानीय और पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ घर बनाए जा सकें।
PM Awas Yojana Gramin Online Apply: रियायती ऋण की सुविधा
PMAY-G के तहत पात्र लाभार्थी ₹70,000 तक का ऋण भी ले सकते हैं, जो बाजार दर से 3% कम ब्याज दर पर उपलब्ध होता है। यह ऋण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) और जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (DLBC) के माध्यम से सुगमता से उपलब्ध कराया जाता है। ऋण का अधिकतम कार्यकाल 20 वर्ष है। हालांकि, यह लाभ केवल नए आवेदकों को ही उपलब्ध है, पूर्ववर्ती गृह ऋण धारकों को नहीं। सब्सिडी सीधे राष्ट्रीय आवास बैंक से लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।
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ब्याज सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है जिससे लाभार्थी पर ऋण की मासिक किश्त का बोझ कम होता है। इस प्रक्रिया की निगरानी भी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
पात्रता और चयन प्रक्रिया: पारदर्शिता की मिसाल
PM Awas Yojana Gramin Online Apply: PMAY-G के लाभार्थियों का चयन समाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। ग्राम सभा इस सूची की पुष्टि करती है और अंतिम अनुमोदन देती है।
मुख्य पात्रता मानदंड
- जिनके पास कोई पक्का घर नहीं है।
- जो ज़ीरो, एक या दो कमरों वाले कच्चे मकानों में रहते हैं।
- जिन परिवारों में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है।
- जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष सदस्य नहीं है।
- विकलांग व्यक्ति, विधवा, वृद्धजन, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला मुखिया वाले परिवार, भिक्षावृत्ति पर निर्भर लोग, आदिम जनजातीय समूह और मुक्त बंधुआ मज़दूरों को प्राथमिकता दी जाती है।
- जिन परिवारों की आजीविका केवल अस्थायी श्रम से है और जिनके पास कोई जमीन नहीं है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को भी उच्च प्राथमिकता दी जाती है।
PM Awas Yojana Gramin Online Apply: अपात्रता के मानदंड
- जिनके पास चार पहिया, तीन पहिया या दो पहिया वाहन है।
- जिनके पास तीन या चार पहिया कृषि उपकरण हैं।
- जिनके पास ₹50,000 या उससे अधिक सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड है।
- जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है या जिसकी आय ₹10,000 से अधिक है।
- आयकर या व्यवसायिक कर भुगतान करने वाले व्यक्ति।
- जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है।
- जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है जिस पर दो फसलों का उत्पादन होता है।
- जिनके पास 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि और सिंचाई उपकरण हैं।
- फ्रिज या लैंडलाइन फोन रखने वाले परिवार।
- जिनका कोई गैर-कृषि व्यवसाय सरकार में पंजीकृत है।
- पक्के मकान के मालिक।
इसके अतिरिक्त, यदि किसी परिवार के पास दो या दो से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं, तो उन्हें भी अपात्र माना जा सकता है, यदि अन्य मानदंड भी उनके साथ मेल खाते हों।

आवेदन प्रक्रिया: नागरिकों के लिए सीधी नहीं
PM Awas Yojana Gramin Online Apply: PMAY-G में सीधे ऑनलाइन आवेदन की अनुमति नहीं है। पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण अधिकृत योजना निरीक्षक द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया ग्राम पंचायत कार्यालय में होती है, जहां आवेदक को जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं:
- आधार नंबर और उसकी स्वप्रमाणित प्रति (अशिक्षित होने पर अंगूठे के निशान सहित सहमति पत्र),
- मनरेगा जॉब कार्ड,
- बैंक खाता विवरण,
- स्वच्छ भारत मिशन नंबर,
- यह शपथ-पत्र कि आवेदक या उसके परिवार के पास कोई पक्का घर नहीं है।
इसके बाद अधिकृत स्टाफ लाभार्थी का विवरण pmayg.nic.in पोर्टल पर दर्ज करता है। इसमें आधार की सहमति, बैंक और योजना समन्वय विवरण, और चयन प्रक्रिया शामिल होती है।
PM Awas Yojana Gramin Online Apply: योजना में किसी भी प्रकार की शिकायत या सुधार के लिए जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समितियाँ भी गठित की गई हैं, जो समय-समय पर लाभार्थियों से संवाद भी करती हैं।
लाभार्थी सूची और स्थिति जांचने की प्रक्रिया
पंजीकरण के बाद लाभार्थी विभिन्न विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं:
- pmayg.nic.in पोर्टल पर जाकर ‘Awaassoft’ > ‘Report’ > ‘Social Audit Reports’ > ‘Beneficiary Details for Verification’ विकल्प चुनें। राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव विवरण भरकर सूची देखें।
- ‘Stakeholders’ > ‘IAY/PMAYG Beneficiary’ विकल्प के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर विवरण प्राप्त करें। यदि नंबर उपलब्ध नहीं है तो ‘Advance Search’ का विकल्प चुन सकते हैं।
- dashboard.rural.nic.in पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर या अन्य विवरण से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- UMANG ऐप पर जाकर ‘Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin’ खोजें, ‘Installment Details’ विकल्प चुनें और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर किस्त संबंधी जानकारी देखें।
- योजना की प्रगति की जानकारी जनभागीदारी पोर्टल या राज्यों की ग्रामीण विकास वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होती है।
PM Awas Yojana Gramin Online Apply: योजना की प्रगति और सामाजिक प्रभाव
2 फरवरी 2025 तक योजना के तहत कुल 3.79 करोड़ मकानों का लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया गया है। इसमें से 3.34 करोड़ मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.69 करोड़ मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यह नवंबर 2024 में दर्ज आंकड़ों (3.21 करोड़ स्वीकृत और 2.67 करोड़ पूर्ण) से बेहतर प्रगति को दर्शाता है।

इन मकानों में से बड़ी संख्या में घर ऐसे हैं जिनमें लाभार्थियों को सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन से जुड़ी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं।
महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण
PM Awas Yojana Gramin Online Apply: PMAY-G योजना के एक विशेष पहलू के तहत मकानों का स्वामित्व आमतौर पर महिला मुखिया के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर दिया जाता है। इससे न केवल महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान भी बढ़ता है। महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना को बल मिलता है और यह उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
स्थानीय रोज़गार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल
योजना के तहत निर्माण गतिविधियों से स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलता है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आती है। स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक निर्माण विधियों के प्रयोग को भी प्रोत्साहन दिया गया है जिससे लागत कम हो और टिकाऊ निर्माण सुनिश्चित हो। ग्राम पंचायतों को भी योजना कार्यान्वयन में सहभागी बनाकर विकेन्द्रीकृत विकास को बढ़ावा दिया गया है।
PM Awas Yojana Gramin: सम्पर्क और सहायता
PMAY-G से जुड़ी किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए नागरिक निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:
- टोल-फ्री नंबर: 1800-11-6446 / 1800-11-8111
- ईमेल: support-pmayg@gov.in / helpdesk-pfms@gov.in
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, भारत सरकार की दूरदर्शिता और ग्रामीण गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह योजना न केवल मकान देती है, बल्कि एक बेहतर जीवनशैली, सम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार बनाती है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, शौचालय की अनिवार्यता, साफ़ पानी और बिजली की सुविधा — ये सभी पहलू मिलकर ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और स्वच्छ बना रहे हैं।
देश के सबसे वंचित वर्गों को गरिमा के साथ जीने का अवसर प्रदान करती यह योजना, वास्तव में ‘न्यू इंडिया’ के निर्माण की आधारशिला है।